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लैंगिक अपराध में अभियुक्त सतीश को 10 साल का कठोर कारावास, जुर्माने का 80% पीड़िता को मिलेगा प्रतिकर

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर की विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में लैंगिक अपराध के मामले में अभियुक्त सतीश को कड़ी सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चवनपाल सिंह ने बताया कि विशेष सत्र परीक्षण संख्या 10/2020 के अंतर्गत, मुकदमा अपराध संख्या 333/2019 में धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत सतीश को 10 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत भी 5 वर्ष का कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
निर्णय के अनुसार, सतीश द्वारा अदा किए गए जुर्माने का 80% हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। न्यायाधीश ने माना कि पीड़िता को पर्याप्त प्रतिकर सुनिश्चित करने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। अतः Victim Compensation Scheme के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को प्रतिकर प्रदान करने की संस्तुति भी की गई है।

फैसले में कहा गया कि सतीश को तुरंत जिला कारागार भेजा जाए, और फैसले की प्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाए।

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