दुष्कर्म के दोषी दिलशाद को 10 साल की सजा, पीड़िता के पुनर्वास के लिए 40 हजार रुपये जुर्माना

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।
ग्रेटर नोएडा: थाना फेज-दो क्षेत्र में नौ वर्ष पहले हुई नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने दिलशाद को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जुलाई 2015 में थाना फेज-दो में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, दिलशाद ने एक 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण किया था। दिलशाद बिहार के अररिया जिले का निवासी है और इस घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 

मामला अदालत में पहुंचा और एडीजीसी चवन पाल भाटी द्वारा प्रस्तुत किए गए छह साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दिलशाद को दोषी सिद्ध किया गया। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 80 प्रतिशत रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने का आदेश भी दिया है, जो इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाता है।

इस सजा से क्षेत्र में दुष्कर्म के मामलों को लेकर एक सख्त संदेश गया है, और न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

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