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आईजीएल गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने पर होगी कठोर कार्रवाई: जिलाधिकारी

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर।
गौतमबुद्ध नगर, 22 जुलाई 2024: गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आईजीएल गैस पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकाशित गजट 31 मार्च 2006 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आईजीएल गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध अर्थदंड लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी वर्मा ने यह भी बताया कि कुछ कार्यदायी संस्थाएं बिना किसी पूर्व सूचना के सड़क निर्माण, पेड़ों की छंटाई, और सड़कों की खुदाई जैसे कार्य आईजीएल गैस लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों को बिना सूचित किए कर देती हैं। यह पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भविष्य में कोई भी सड़क निर्माण, खुदाई अथवा अन्य कार्य शुरू करने से पूर्व आईजीएल गैस लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त या प्रभावित न हो। अन्यथा की स्थिति में, गजट 31 मार्च 2006 के अनुसार संबंधित के विरुद्ध कठोर अर्थदंड लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय जिले में आईजीएल गैस पाइपलाइन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। जिलाधिकारी ने जनता से भी अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और किसी भी प्रकार की खुदाई या निर्माण कार्य से पहले आईजीएल गैस लिमिटेड को सूचित करें, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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