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डीपीओ के निर्देशनुसार रुकवाया बाल विवाह।



मनोज तोमर दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स ब्यूरो चीफ गौतमबुद्धनगर 
गौतम बुद्ध नगर ।चाइल्ड हेल्पलाइन व पुलिस ने द्वारा की गई कार्रवाई। जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बाल विवाह रुकवाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना  एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया कि थाना क्षेत्र सेक्टर 39,  गांव सदरपुर  में  दिनांक 17/07/2024 को बाल विवाह  होना प्रस्तावित है। जिसे रुकवाया जाने के संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी  ने  चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक अदनान उस्मानी को  नियमानुसार कार्यवाही हेतु तत्काल निर्देशित किया। प्रकरण में न्याय पीठ को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया एवं बाल विवाह रुकवाने हेतु अनुरोध किया गया । न्याय पीठ बाल कल्याण समिति ने तत्काल संज्ञान में  लेते हुए  बाल विवाह रोकने हेतु  प्रभारी निरीक्षक / बाल कल्याण पुलिस अधिकारी थाना सैक्टर 39 को एवं समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन को निर्देश दिए। बालिका के विवाह की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर रजनी सैनी, युवराज कुमार केसवर्कर मनीष कुमार, थाना से चौकी प्रभारी  संजीव कुमार महिला आरक्षी ममता पवार,  मौके पर पहुँचकर बालिका की काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि वह कक्षा 8 तक पढ़ी हुई है। और आज मेरी शादी हो रही थी, शैक्षिक अभिलेख अभी उसके पास है। और उसमे बालिका की उम्र 17 साल है तत्पश्चात पीड़िता/बालिका को उसके परिजन(माता व पिताजी ) से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि आयु के संबंध में आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया, जिसमें लड़की नाबालिग थी उक्त के क्रम में टीम द्वारा बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत किसी भी बालिका  की आयु 18 वर्ष एवम बालक की आयु 21 वर्ष पूरा होने से पहले करना कानून अपराध है जिसपर परिजन द्वारा बताया गया मुझे जानकारी का आभाव होने के कारण मैं अपने लड़की की शादी कर रहा था परंतु अब  मेरी लड़की 18 वर्ष की पूर्ण हो जायेगी तभी करूंगी बालिका को कल बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जाएगा।चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बताया गया अगर कोई बाल विवाह करता है या कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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