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245 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को किया ध्वस्त


मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतमबुद्ध नगर ।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मथुरा में अवैध निर्माण पर की ध्वस्तीकरण कार्यवाही
गौतमबुद्ध नगर/मथुरा, 12 जुलाई 2024 - यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने मथुरा जनपद में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा-10 के अंतर्गत, प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ने परियोजना विभाग और भूलेख विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 12 जुलाई 2024 को व्यापक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की।
इस अभियान में अरविन्द कुमार, पुलिस अधीक्षक (शहर), जनपद-मथुरा, प्रवीण मलिक, क्षेत्राधिकारी (पुलिस), जनपद-मथुरा, उप जिलाधिकारी मांट, उप जिलाधिकारी सदर जनपद मथुरा और प्रभारी निरीक्षक पुलिस यमुना विकास प्राधिकरण ने भी भाग लिया। यह कार्रवाई ग्राम पानीगांव बांगर और ढकू तहसील मांट में की गई।
ध्वस्तीकरण कार्यवाही के तहत निम्नलिखित खसरा संख्याओं में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया:

1. गाटा संख्या 874म - 0.1000 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
2. गाटा संख्या 897 - 0.3000 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
3. गाटा संख्या 874म- 0.2500 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
4. गाटा संख्या 874म - 0.3000 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
5. गाटा संख्या 787 - 0.3440 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
6. गाटा संख्या 786 - 3.0310 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
7. गाटा संख्या 789 - 0.6320 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
8. गाटा संख्या 788 - 0.8820 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
9. गाटा संख्या 791अ - 0.5570 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
10. गाटा संख्या 790 - 0.6440 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
11.गाटा संख्या 791व - 0.5570 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
12. गाटा संख्या 557/7 - 3.7470 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
13. गाटा संख्या 557/1 - 0.5930 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
14. गाटा संख्या 557/2 - 0.1480 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
15. गाटा संख्या 557/5 - 0.8950 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
16. गाटा संख्या 557/3 - 0.5890 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
17. गाटा संख्या 557/4 - 0.7760 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
18.गाटा संख्या 778/2 - 0.6010 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
19. गाटा संख्या 778/3 - 0.3610 हेक्टेयर, पानीगांव बांगर
20. गाटा संख्या 35म - 1.0460 हेक्टेयर, ढकू।
इस प्रकार कुल 16.3530 हेक्टेयर (163530 वर्गमीटर) भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, जिसका कुल मूल्यांकन लगभग 245.29 करोड़ रुपये (246 करोड़ रुपये) आंका गया है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
प्राधिकरण ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उपरोक्त कालोनाईजर्स/अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इन अवैध निर्माणकर्ताओं से किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त करने पर होने वाले किसी भी प्रकार की लाभ/हानि के लिए प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्ति या संस्था का होगा।
विशेष कार्याधिकारी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा, "हमने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा-10 के अंतर्गत की है। प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सख्ती से इन गतिविधियों पर नजर रखेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे।"
इस प्रकार की कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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