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गैंगस्टर एक्ट के अधीन वाछित अभियुक्त की गिरफ्तारी: अपराध की कहानी

मसूद हक्कानी संवाददाता अंबेडकर नगर दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स 

अम्बेडकर नगर: जनपद अम्बेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक ने अपने अपराध-निरोधक अभियान के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए थाना इब्राहिमपुर पुलिस से सहायकता मांगी। उनका उद्देश्य था समाज में विचलितता और भय का माहौल बनाने वाले अपराधियों को पकड़ना और न्यायिक कार्रवाई करना।
गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वाछित अपराधी के विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज थीं। इन शिकायतों के आधार पर थाना इब्राहिमपुर पुलिस ने एक विस्तृत जांच आरंभ की और वाछित अभियुक्त के पते का पता लगाया। उसके बाद, दिनांक 13 फरवरी 2024 को, उन्होंने रिजवान पुत्र अब्दुल रऊफ को डिहवा दौलतपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। उन्हें थाना में न्यायिक कार्रवाई के लिए पेश किया गया है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, गैंगस्टर एक्ट का उपयोग सामाजिक उत्पीड़न और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह अधिनियम गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रदान किया जाता है और उसे उन लोगों के खिलाफ लागू किया जाता है जो अपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं।
रिजवान पुत्र अब्दुल रऊफ के मामले में, उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत वाछित किया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें उस संदर्भ में आरोपी माना जाएगा जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के अनुसार किसी अपराध की योजना बनाई या उसे किया है।
अभी तक किसी भी पूर्वाधार के बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन विस्तृत जांच अभी भी जारी है और अधिक जानकारी को बाहरी स्रोतों से प्राप्त किया जा रहा है।
इस समय, स्थानीय पुलिस ने अपनी योजना को मजबूत करने के लिए एक चरण और आगे बढ़ाने का वादा किया है। यह नहीं सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए है, बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्व

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