गौतम बुद्ध नगर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र के दिशानिर्देशानुसार व अवनीश सक्सेना माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्वनगर के दिशा-निर्देशन में तथा ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्वनगर की अध्यक्षता में आज गौतमबुद्धनगर के प्रागण में महिला के हितों के संरक्षण हेतु महिला अधिकारों से सम्बन्धित महिला केन्द्रित कार्यक्रम पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं केा उनके अधिकारों एवं पारिवारिक विधिक-विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, सम्पत्ति के संबंध में महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा संबंधी प्राविधानों, दहेज-मृत्यु, ऐसिड अटैक, अपहरण, रेप, लैगिंक हिंसा, पाक्सों एक्ट संबंधी, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न, मातृत्व अवकाश के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त महिलाओं केा समान पारिश्रमिक का अधिकार-समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव, कार्यस्थल पर छेड़छाड़/यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, कन्या भ्रुण हत्या के खिलाफ अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, गरिमा एवं शालीनता से जीने का अधिकार, संपत्ति में बराबर का अधिकार आदि के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करायी गयी। शिविर में ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्वनगर, अनिल कुमार अपर खण्ड विकास अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता दीपा जैन, कविता नागर, पीएलवीगण बालचन्द नागर, राजीव सिंह अकेला व महिलाये तथा अन्य लोग उपिस्थत रहे।
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