मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतम बुद्ध नगर।
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह नागर ने बताया कि जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद सौपा ज्ञापन । ज्ञापन में मांग की है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को वापस लेने तथा उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 व संगत नियमावलियों के अस्तित्व को यथावत रखा जाये, 9 तथा 11 अगस्त 2023 को विधानसभा व विधान परिषद से पारित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 तथा इस विधेयक की धारा 31 (1) के द्वारा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को निरसित किए जाने से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों की सेवा सुरक्षा व सेवा शर्तों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 21 की भांति सेवा सुरक्षा का प्रावधान न किए जाने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 के द्वारा इन संस्थाओं में प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक के मोलिक रूप से रिक्त पदों पर ज्येष्ठतम प्रवक्ता / प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के तदर्थ पदोन्नति मान्य किए जाने का प्रावधान है तथा धारा 12 के द्वारा इन संस्थाओं में अध्यापक पदों पर पदोन्नति के लिए मंडलीय चयन समिति व चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 14 के द्वारा अध्यापकों के पदोन्नति की एक न्याय संगत प्रक्रिया निर्मित की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में इस प्रावधान को भी नहीं लाया गया है। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और सेवा शर्तों संबंधी इन महत्वपूर्ण प्रावधानों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 में न लिए जाने (समाप्त कर दिए जाने से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक बेहद चिंतित, उद्वेलित और आक्रोशित है।
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