ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 26 जून, 2023 (सोमवार) को सम्पन्न 77वीं बोर्ड बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय ।
1. लीज बैक यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा राजस्व ग्राम रूस्तमपुर, पचोकरा तहसील जेवर तथा मोहम्मदपुर गुजर, अच्छेजा बुजुर्ग औरंगपुर, आच्छेपुर, मट्टा, अट्टा गुजरान डूंगरपुर रीलका, खेरली भाव, धनौरी, मूँजखेडा, गुनपुरा. फतेहपुर अट्टा, दनकौर, जगनपुर अफजलपुर, मिर्जापुर तहसील सदर जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्राधिकरण के सुनियोजित विकास योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष प्रस्तुत आबादी सम्बंधी आपत्तियों के निस्तारण हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रामीण आबादी स्थल (प्रबंधन एवं विनियमितीकरण) विनियमावली 2011 संशोधित 2014 के अनुपालन में लीज बैक की कार्यवाही की गई । कृत कार्यवाही के अनुसार 17 ग्रामों के लीज बैंक के कुल 205 प्रकरणों को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
2. प्रतिकर दर उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा पिछली बोर्ड बैठक दिनांक 20.2.2023 में नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर से लगे औद्योगिक सेक्टरों यथा सैक्टर-21,28,29,32,33,10 एवं 09 तथा नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के नार्थ ईस्ट तथा वेस्ट साईट से पेरीफेरल रोड के निर्माण क्षेत्र तथा भविष्य में अतिक्रमण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत रोड सहित 500 मीटर की चौड़ाई में भूमि कय की दर रू.3100.00 प्रतिवर्गमीटर (एक्सग्रेसिया, वार्षिकी एवं 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड की राशि सहित ) अथवा रू. 2728.00 प्रति वर्गमीटर (एक्सग्रेसिया, वार्षिकी सहित ) व 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड दिये जाने के कय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। अब क्षेत्र के किसानों द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में एक समान भूमि कय दर की मांग की जा रही है तथा कम दरों पर भूमि देने से इन्कार किया जा रहा है जिसके कारण प्राधिकरण को उक्त के अतिरिक्त अन्य सैक्टरों यथा सैक्टर 17, 17ए. 18, 20, 22ई, 22डी 24 आदि में अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा संस्थागत आवासीय वाणिज्यिक औद्योगिक आदि हेतु भूमि कय करने में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैं। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में सुसंगत प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया। शासन से अनुमोदन / अनापत्ति के पश्चात इस पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
3. 64.07 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर मा० इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट बंच याचिका संख्या 26767 / 2010 कमल शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.05.2023 के द्वारा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम उस्मानपुर, धनौरी, कादरपुर, रूस्तमपुर, डूंगरपुर रीलखा, रामपुर बांगर, पचोकरा व अच्छेजा बुजुर्ग में योजित 80 प्रतिशत से अधिक रिट याचिकायें निरस्त कर दी गई है। उपरोक्त ग्रामों में 80 प्रतिशत से अधिक रिट याचिकायें वापिस होने के कारण शासनादेश संख्या 2022 / 77-3-15-06सी / 12 दिनांक 04.11.2015 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप अतिरिक्त प्रतिकर / No Litigation Incentative वितरित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।
4. यमुना एक्सप्रेसवे औ० दि० प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत नियोजित सैक्टर-09 (लगभग 820 एकड़) व सैक्टर 11 ( लगभग 800 एकड़) के अन्तर्गत परियोजना से प्रभावित कुल 1620 एकड़ भूमि तथा साथ ही साथ टप्पल बाजना अर्बन सेन्टर की महायोजना में मिक्स लैण्ड यूज के अन्तर्गत ग्राम टप्पल की लगभग 1720 एकड भूमि का अधिग्रहण किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण के नियोजित सैक्टर 09 एवं 11 के अन्तर्गत भविष्य में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनायें लायी जानी हैं, जिस हेतु उक्त सैक्टरों में आने वाले ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्राधिकरण की टप्पल बाजना लॉजिस्टिक योजना के समीप मिक्स लैण्ड यूज क्षेत्र की भूमि का अर्जन किया जाना भी प्राधिकरण हित में आवश्यक है।
5. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा ग्राम फलंदा बांगर में पूर्व से संचालित गौशाला परिसर में निराश्रित / बेसहारा गौवंश की संख्या में अप्रत्याक्षित वृद्धि के दृष्टिगत परिसर में अतिरिक्त 06 शैड, 02 नग भूसा स्टोर, 01 खल- चोकर स्टोर तथा पहुंच मार्ग का प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया है जिस पर रू. 720 लाख का व्यय अनुमानित है। उल्लेखनीय है कि गौशाल में रक्षित गौवंश की संख्या 300 के सापेक्ष 575 होने की वजह से यह व्यवस्था की जा रही है।
6. प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित विभिन्न आवासीय औद्योगिक संस्थागत आदि सेक्टरों में निर्माण एवं विकास कार्य तथा राज्य सरकार की अतिमहत्त्वपूर्व परियोजना जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस विभाग को प्राधिकरण द्वारा 03 इनोवा तथा 03 बुलेरो वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।
7. प्राधिकरण द्वारा एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना (One Time Settlement Policy 2023 / 04) पुनः लाये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में डिफाल्टर की संख्या एवं डिफाल्ट धनराशि को कम करने के लिए प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की मांग पर चौथी बार पुनः ओ.टी.एस योजना लायी गयी है। प्राधिकरण में वर्तमान में समस्त योजनाओं में अभी भी लगभग 9812 डिफाल्ट आवटी अवशेष है जिन पर लगभग रू. 4439 करोड से अधिक की डिफाल्ट धनराशि है। उक्त की प्राप्ति हेतु प्राधिकरण द्वारा पुनः ओ.टी. एस योजना 01 माह हेतु 01.08.2023 से लायी जाएगी। इस बार डिफाल्ट धनराशि तथा भविष्य की देय किश्तों के मूल प्रीमियम को मिलाकर dues बनाया जाएगा। डिफाल्ट में से केवल penal interest माफ किया जाएगा। इस प्रकार जो ओ.टी. एस धनराशि बनेगी वह यदि पचास लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है तो मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। गणना के उपरान्त यदि देय धनराशि रूपये पचास लाख से अधिक है, तो मांग-पत्र डिस्पैच होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त केवल ई.डब्ल्यू.एस. एल0आई0जी, एम0आई0जी0 आवासीय भूखण्ड व 07 प्रतिशत आबादी भूखण्डों पर ही यह एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना लागू करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
8. प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों यथा औद्योगिक डाटा सेन्टर, मिक्सलैण्ड यूज एवं क्योस्क में नौएडा ग्रेटर व नौएडा प्राधिकरण की तरह रोलओवर की नीति को ई-निविदा प्रक्रिया में जोड़ा गया है। इसमें प्रथम बार में समुचित आवेदन प्राप्त न होने की दशा में निविदा की अंतिम तिथि को 02 बार 07-07 दिन के लिये बढाया जायेगा।
9. प्राधिकरण द्वारा मेडिकल डिवाईसेज पार्क योजना के अन्तर्गत औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पी. एल.आई. स्कीम को प्राधिकरण की प्रकाशित योजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही Oxygen Concentrator and N95 Mask को टारगेट सैगमेन्ट के अन्तर्गत उल्लिखित उत्पादों की सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की मेडिकल डिवाईसेज पार्क की पूर्व में प्रकाशित स्कीमों के ऐस आवंटी जिनके पक्ष में Oxygen Concentrator के उत्पादन हेतु आवंटन किया गया है, को अपना उत्पाद परिवर्तित ( टारगेट सैगमेन्ट के अन्तर्गत) करने की अनुमति भी प्रदान की गई।
10. उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 20/2023/1048/77-8-2023-4 (एम)/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2023 द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया (SOP) को अंगीकृत किय गया।
11. प्राधिकरण द्वारा वैश्विक माहामारी कोविड के दृष्टिगत 100 bedded pediatric Hospital की स्थापना हेतु M/s. Apex Multi-speciality Hospital Pvt. Ltd. के पक्ष में भूखण्ड संख्या P.H. 1, पॉकेट-सी, सैक्टर-20 क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर का आवंटित किया गया था। परन्तु निर्धारित समय तक भी हॉस्पिटल का निर्माण न करने के कारण उक्त आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
12. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में कतिपय पॉकेट / सैक्टरों में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर वितरित न हो पाने के कारण विकास कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाये। अब मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 09 ग्रामों में किसानों द्वारा योजित रिट याचिकाओं को खारिज किये जाने के कारण किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण कर विकास कार्यो, सम्पर्क मार्गों का निर्माण आदि का कार्य करवाया जाना है। ऐस में आवंटियों की मांग एवं कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत समस्त आवासीय भूखण्ड, समस्त औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं में लीज डीड निष्पादित किये जाने हेतु दिनांक 30. 09.2023 तक (जिनको पूर्व में चैक लिस्ट प्रेषित की जा चुकी है) निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान करने तथा समस्त आवासीय, औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के जिन आवंटियों / अंतरिकियों द्वारा पूर्व में लीज डीड निष्पादित की जा चुकी है, को भवन निर्माण हेतु 31.03.2024 तक का निःशुल्क समय विस्तरण प्रदान किया गया।
13. यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया।
14. यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा इण्डिया एक्सपोजिशन मार्ट लि0 में दिनांक 21 सितम्बर, 2023 से 25 सितम्बर, 2023 तक होने वाले UP International Trade Show 2023 में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया गया है।
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