मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतम बुद्ध नगर।
ग्रेटर नोएडा। सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औ ० वि ० प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में शैलेन्द्र कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी , यमुना एक्सप्रेसवे औ ० वि ० प्राधिकरण के द्वारा परियोजना विभाग के अधिकारीगणों तथा भूलेख विभाग के अधिकारीगणों व उपजिलाधिकारी जेवर , जनपद गौतमबुद्धनगर , थानाध्यक्ष जेवर , गौतमबुद्धनगर द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औ ० वि ० प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत निम्न कालोनाइजर्स द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों तथा निम्न खसरा संख्याओं में प्राधिकरण की बिना अनुमति के किये गये अवैध निर्माण / प्लाटिंग के विरूद्ध उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 27.09.2022 को व्यापक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी । ग्राम- जेवर बांगर , तहसील - जेवर , जनपद- गौतमबुद्धनरगर । 1. खसरा संख्या - 2489 रकबा 0.9260 हे 0 , 2. खसरा संख्या - 2490 रकबा 0.9410 हे 0 , खसरा संख्या - 1982 रकबा 2.1500 हे 0 , खसरा संख्या 1986 रकबा 0.8650 3 . 4 . 5 . खसरा संख्या 2311 रकबा 0.1260 हे 0 6 . खसरा संख्या 2312 रकबा 0.2530 हे ० 7 . खसरा संख्या 2313 रकबा 0.4300 हे 0 8. खसरा संख्या 1706 रकबा 2.0360 हे 0 इस प्रकार ग्राम जेवर बांगर के कुल क्षेत्रफल 7.7270 हे 0 अर्थात 77270 वर्गमीटर भूमि पर प्राधिकरण की बिना अनुमति के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई । यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा उक्त संस्था / व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई खरीद - फरोख्त की जाती है तो उसमें होने वाले किसी भी प्रकार की लाभ / हानि के लिए प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी , उसके लिए व्यक्ति / संस्था स्वयं जिम्मेदार होगा ।
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