गाजियाबाद। मास्टर मनोज नागर ने सुचना देते हुए बताया कि सभी सम्मानित किसान साथियों जिन-जिन किसानों की जमीन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे मै गई है हाई कोर्ट का आदेश आ गया है। जिला न्यायालय को तीन माह के अंदर सभी फाइलों का निस्तारण होना है। जिन किसानों के केस गाजियाबाद में जिला जज के यहां प्रोसीडिंग में हैं वह सब अपने अपने वकीलों से मिल ले क्योंकि किसान का तारीख पर होना अति आवश्यक है नहीं तो एनएचएआई अदम पैरवी उन को खारिज कर रही है। सभी किसान अपने वकीलों से संपर्क कर लें।
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