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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा चली अवेध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही।

मनोज तोमर ब्यूरो चीफ दैनिक फ्यूचर लाइन टाईम्स गौतम बुद्ध नगर।
यमूना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक सूचना सर्वसाधारण को सूचित करना है कि यमुना एक्सप्रेसवे औ ० वि ० प्राधिकरण हित में शैलेन्द्र कुमार सिंह विशेष कार्याधिकारी , यमुना एक्सप्रेसवे औ ० वि ० प्राधिकरण के द्वारा परियोजना विभाग के अधिकारीगणों तथा भूलेख विभाग के अधिकारीगणों व तहसीलदार खैर , जनपद अलीगढ़ थानाध्यक्ष टप्पल व चौकी इन्चार्ज हामिदपुर द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औ ० वि ० प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत निम्न कालोनाइजर्स द्वारा विकसित की जारी कालोनियों तथा निम्न खसरा संख्याओं में प्राधिकरण की बिना अनुमति के किये गये अवैध निर्माण / प्लाटिंग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 24.05 . 2022 को व्यापक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी । 1. ग्राम- डोरपुरी , तहसील - खैर , जनपद- अलीगढ़ । खसरा संख्या / क्षेत्रफल - 106 / 0.34600 , 107 / 0.34600 , 108 / 0.88700 , 111 / 0.3110 हे 0 व 112 / 0.3110 खसरा संख्या / क्षेत्रफल - 48 ब / 0.3920 हे 0 , खसरा संख्या / क्षेत्रफल - 07 / 0.5720 हे 0 88 / 0.3220 हे 0 व 89 / 0.1150 हे 0 खसरा संख्या / क्षेत्रफल 206 / 0.83000 207 / 0.43800 , 208 / 0.3230 हे 0 व 209 / 0.62200 मैं ० ऐरा स्टैक्चरल टेक्नोलॉजी प्रा ० लि ० का क्षेत्रफल - 12.0000 हे 0 कुल क्षेत्रफल 17.8150 हे 0 ग्राम खण्डेहा , तहसील खैर , जनपद- अलीगढ़ 2 . खसरा संख्या / क्षेत्रफल - 1135 मि 0 / 0.75400 व 1136 / 3.0787 हे 0 कुल क्षेत्रफल 3.8327 हे 0 ग्राम सिमरौठी , तहसील खैर , जनपद अलीगढ़ 3 . खसरा संख्या / क्षेत्रफल - 382 मि 0 / 4.02490 , 414/093900 व 417 / 0.7540 हे 0 कुल क्षेत्रफल 5.717930 इस प्रकार ग्राम डोरपुरी का क्षेत्रफल 17.8150 हे 0 , खण्डेहा का क्षेत्रफल 3.8327 हे 0 व सिमरौठी का क्षेत्रफल 5.7179 हे 0 कुल क्षेत्रफल 27.3656 हे 0 अर्थात 273656 वर्गमीटर भूमि पर प्राधिकरण की बिना अनुमति के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई । जिसकी 10000 / - वर्गमीटर की दर से लगभग 273,65,60,000 / - दो सौ तिहत्तर करोड़ पैसठ लाख साठ हजार बाजारू कीमत बनती है । यदि किसी व्यक्ति / संस्था द्वारा उक्त संस्था / व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई खरीद - फरोख्त की जाती है तो उसमें होने वाले किसी भी प्रकार की लाभ / हानि के लिए प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी , उसके लिए व्यक्ति / संस्था स्वयं जिम्मेदार होगा।

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