नोएडा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थी अश्वनी गोयल की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी के बच्चों के प्रवेश जीसस मैरी ग्रेटर नोएडा में कराया था 2021-22 में प्रवेश के समय 20000 की जगह ₹30000 लिए गए एवं बच्चों की फीस जितनी प्रचारित व प्रसारित करी गई थी उसको 5% बढ़ा दिया गया जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को , पूर्व में दिए हुए पत्र को 8 हफ्ते के अंदर निस्तारित करने का आदेश दिया है।
प्रार्थी के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि कोरोना के समय में जहां शासन ने 2020-21 एवं 2021-22 की फीस 2019-20 के अनुसार रखने के आदेश दिए थे किंतु स्कूलों ने उन दिशानिर्देशों को दरकिनार करते हुए अपने शुल्क में वृद्धि की जो उपरोक्त नियमों का खुला तौर पर उल्लंघन है।
जीसस मैरी ग्रेटर नोएडा स्कूल द्वारा अधिक फीस ली गई है।
2021-22 में प्रवेश के समय ₹10000 प्रति व्यक्ति अधिक फीस ली गई है। प्रतिवर्ष स्कूल द्वारा लगभग 300 बच्चों का एडमिशन किया जाता है । अगर इस पत्रांक का निस्तारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में किया जाता है तो लगभग 300 बच्चों को 10000 अधिक लिए गए हैं वह वापस प्राप्त होंगे ।
इसी प्रकार स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 3000 बच्चों को 5% अधिक ली गई फीस भी वापस मिलने की पूर्ण संभावना है। ।
प्रार्थी ने स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों से स्कूल एवं जिलाधिकारी महोदय को 2020-21 एवं 2021-22 में फीस सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर गणना करने के लिए एक प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा है।
स्कूल की मेल आईडी contact@jesusandmarygn•org एवं व्हाट्सएप नंबर 9810935913 है जिलाधिकारी के कार्यालय का आईडी dmgbn@nic•in एवं व्हाट्सएप नंबर 9870145599 है।
अगर किसी अन्य स्कूल में भी फीस वृद्धि की है तो वह स्कूल प्रशासन एवं जिलाधिकारी महोदय को अपना शिकायत पत्र दे सकते हैं
प्रार्थी ने यह भी बताया शासन द्वारा 22-23 के फीस में सीमित वृद्धि ही की जा सकती है।
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