फ्यूचर लाईन टाईम्स राशिद मलिक मुजफ्फरनगर संवाददाता
मुजफ्फरनगर।प्राप्त जानकारी के अनुसार17 वर्षीय दलित युवक का अपहरण के बाद हत्या-आरोपी काजू उर्फ राजकुमार को उम्र कैद40 हज़ार रुपये का जुर्मानागत 2017 में मंसूरपुर के ग्राम खानपुर में हुई थी घटनागत 10 अप्रेल 2017 को थाना मंसूरपुर के ग्राम खानपुर में दलित सतीश के 17 वर्षी पुत्र अरुण का घर से अपहरण कर हत्या के बाद शव गंग नहर में डालने के मामले में आरोपी काजू उर्फ राजकुमार को उम्रकैद व 40 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है जबकि दो अरोपिकपिल व मोनू सबूत के अभाव में बरी कर दिये हैं मामले की सुनवाई विशेष अदालत अनुसूचित जाति /जनजाति कोर्ट के ज़ज़ जमशेद अली की कोर्ट में चली अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक चौधरी यशपाल सिंह व सहदेव सिंह वादी की ओर सेअस्मा परवीन खान ने पैरवी कीअभियोजन के अनुसार गत 2017 को ग्राम खानपुर में 17 वर्षीय अरुण का अपहरण कर हत्या के बाद शव को गंग नहर में डालदिया था बाद में शव सरधना के पास गंग नहर से 15 अप्रेल को बरामद हुवा था म्रतक के पिता सतीश ने मामला दर्ज कराया था।
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