फ्यूचर लाईन टाईम्स, हरिओम मीणा
ब्यूरो चीफ बुलंदशहर।
बुलंदशहर: दो साल की मासूम को रेप के बाद मौत की नींद सुला देने वाले दरिंदे को फांसी की सजा।
बुलंदशहर स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 45 साल के दरिंदे को फांसी की सजा।
सजा के बाद पीड़ित बच्ची का पिता बोला ऐसे दरिंदे को ऑन दा स्पॉट मिलनी चाहिए सजा। केस कोर्ट में आने से पहले मार दी जानी चाहिए ऐसे दरिंदों को गोली: पीड़िता का पिता
10 जुलाई 2020 को खेलते समय बच्ची को अपने घेर में लेकर गया था दरिंदा,
घेर में वारदात को अंजाम देकर बच्ची को तालाब में फेंककर फरार हो गया था आरोपी दरिंदा।
तालाब से गायब होने के तीन दिन बाद मिला था मासूम का शव।
एक वर्ष चार माह चले इस केस में आज कोर्ट ने सुनाई दरिंदे को फांसी की सजा।
पल्लवी अग्रवाल की पोक्सो कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गाव का मामला।
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