-->

कूड़े का प्रबंध न करने पर अंसल प्लाजा व ओमैक्स मॉल पर चार लाख का जुर्मान

फ्यूचर लाईन टाईम्स:- संवाददाता ग्रेटर नोएडा:-शफ़ी मोहम्मद शैफ़ी




ग्रेनो प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में जमा कराने के दिए निर्देश

ग्रेटर नोएडा। कूड़े का उचित तरीके से निस्तारण के बजाय इधर-उधर फेंकने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अंसल प्लाजा व ओमैक्स क्नॉट प्लेस मॉल पर जुर्माना लगाया है। अंसल प्लाजा पर 2.21 लाख और ओमॉक्स क्नॉट प्लेस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नॉलेज पार्क टू स्थित एएस हॉस्टल पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तीन दिन में जुर्माने की रकम जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान लगातार जारी है। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर पेनल्टी भी लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक वैभव नागर के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले अंसल प्लाजा का निरीक्षण किया। कूड़े का निस्तारण न किए जाने पर टीम ने 2.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उसके बाद टीम ने ओमैक्स क्नॉट प्लेस का जायजा लिया। वहां भी कूड़े को इधर-उधर फेंका गया था। टीम ने ओमैक्स क्नॉट प्लेस मॉल पर भी दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। टीम नॉलेज पार्क टू स्थित एएस हॉस्टल पहुंची। कूड़े का निस्तारण न होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने इन तीनों संस्थाओं को जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में जमा कराने को कहा है। इस अवधि के बीत जाने तक जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू कर दिया है। इसके तहत बल्क वेस्ट जरनेटर को अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होगा। निस्तारण के बाद बचे हुए इनर्ट वेस्ट को तय शुल्क देने पर प्राधिकरण उठाएगा।  
                             ------------------

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ