ग्रेटर नोएडा। खैरपुर गांव के मूल किसान प्रमोद कुमार वर्मा एडवोकेट पुत्र स्व ० राजाराम वर्मा एडवोकेट निवासी ग्राम खैरपुर गुर्जर , थाना बिसरख परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार , लखनऊ उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर मांग की है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर , माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाप ने रिट याचिका संख्या 37443 सन् 2011 गजराज व अन्य बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2011 को दिया था कि याचीगणों को 64 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर तथा 6 प्रतिशत विकसित भूखण्ड के स्थान पर 10 प्रतिभात विकसित आवासीय भूखण्ड दिये जाये। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के समस्त 44 गांवों के समस्त किसानों को 64 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दे दिया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 21.10.2011 के आदेश की पुष्टि सिविल अपील संख्या 4506 सन् 2014 सावित्री देवी व अन्य बनाम राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2015 से हो गयी । ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसानों को 10 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड आज तक नही दिये गये है । केवल 6 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्ड दिये गये है। खैरपुर के किसानों ने प्राधिकरण पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा हजारों हैक्टेयर कृषि भूमि पर फर्जी तरीके से आवासीय दर्शाकर बिना शुल्क लिये चन्द कथित लोगों को बैकलीज के रूप में छोडी जा रही है जो अपने आप में बहुत ही बडा फर्जीवाडा है। जिससे ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर के लगभग 20 हजार से ऊपर किसान परिवार प्रभावित है। किसानो ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी , ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण , गौतमबुद्धनगर को निर्देशित करें कि वह माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के समस्त 44 गांवों के समस्त किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त आवासीय भूखण्ड प्रदान करें । आपकी अति कृपा होगी ।
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