गाजियाबाद। आगामी विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजनान्तगत धान खरीद के लिए निर्गत समय सारिणी के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में जनपद कुलाचार में दिनांक 01 अक्टूबर , 2021 से किसानों से सीधे धान क्रय किया जाना प्रस्तावित है । शासन द्वारा धान'कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू 0 1940 / -प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है । कृषक बन्धुओं को अपना धान विक्रय करने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण विभागीय पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर अनिवार्य रूप से कराना होगा । उक्त वेबसाईड पर कृषक पंजीकरण हेतु लिंक उपलब्ध करा दिया गया है । प्रमुख विन्दु निम्नवत् हैं । किसान पंजीकरण में फसल धान के लिए उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है । इसके साथ गन्ना एवं अन्य फसल के रूपये को भी दर्ज करना होगा। कृषक बन्धु आधार कार्ड , बैंक पासबुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें । किसान बन्धु के द्वारा स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी निकट सम्बन्धी माता / पिता , पति / पत्नी , पुत्र / पुत्री , दामाद / पुत्रवधू , सगा भाई / सगी बहन द्वारा क्रय केन्द्र पर गेहूँ विक्रय किया जा सकता है । जो किसान की अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर क्रय केन्द्र पर धान क्रय कर सकता है। इस वर्ष आधार लिंक्ड मोबाईल नम्बर पर ओ 0 टी 0 पी 0 आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है , जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपने लिंक्ड मोबाईल नम्बर ही अंकित कराये ताकि एस ० एम ० एस 0 द्वारा प्रेषित ओ 0 टी 0 पी 0 को भरकर पंजीकरण प्रकिया को पूरा किया जा सके । 5-24 घंटे में 03 बार ही ओ0 टी 0 पी 0 भेजा जायेगा । ओ ० टी ० पी ० मात्र 10 मिनट के लिए ही वैध होगा। आधार में पंजीकृत मोबाइल जांच ने के लिए लिंक इस प्रकार है। https://resident.uidai.gov.in/verify किसान अपनी खतौनी में दर्ज नाम का पंजीकरण में सही - सही दर्ज करायें , खतौनी में उल्लेखित बायें तरफ समस्त नामों में अपना नाम चुने जाने के विकल्प में ऑनलाईन ड्राप डाउन में उपलब्ध रहेगा। किसान अपना आधार संख्या , आधार कार्ड में अंकित अपना नाम , लिंक तथा आधार से लिंक मोबाईल सही - सही अंकित करें । कृषक बन्धुओं को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी यथा क्रय, भुगतान आदि आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर ही प्राप्त होग। किसान अपना बैंक खाता सी ० वी ० एस ० युक्त बैंक शाखा में खाता खुलवाये तथा बैंक खाते को आधार से लिंक करवायें । धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जायेगा। कृषक द्वारा गलत खाते का नम्बर या आई 0 एफ 0 एस 0 सी 0 कोड आदि भरे जाने अथवा कृषक जिस बैंक का खाता संख्या भरा है उसका पी ० एफ ० एम ० एस ० पोर्टल से लिंक न होने अथवा अन्य कारण जो कि कृषक के बैंक से ही सम्बन्धित हो । भुगतान में समस्या होती है तो उसके लिए कृषक स्वयं जिम्मेदार होगा । कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपना पंजीकरण अविलम्ब किसी भी साईबर कैफे अथवा किसी जनसेवा केन्द्र से कराने का कष्ट करें तथा सरकार की योजना का लाभ उठाकर अपने फसल का उचित मूल्य प्राप्त करें ।
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