गौतम बुद्ध नगर 5 अगस्त, 2021
ग्रेटर नोएडा। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास एल0 वाई0 के निर्देशों के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर अतुल कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है तथा परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, ऐसी महिलाओं को महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रति माह प्रदान की जा रही है।
उन्होंने योजना की पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी हो, आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा आवेदिका को राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा प्रदत्त, पति की मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र (स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत), आधार कार्ड, बैंक खाता की छाया प्रति, आवेदिका का रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज तथा मोबाइल नंबर स्वयं का/निकटतम परिजन का आवश्यक है। अतः इच्छुक पात्र व्यक्ति उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए कॉमन सर्विस केंद्रों/साइबर कैफे/स्वयं के स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से sspy-up.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं अथवा जिला प्रोबेशन कार्यालय पता पुराना कोर्ट फेस-2 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत वर्तमान में जनपद में 12311 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।
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