ग्रेटर नोएडा। आगामी 11 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार ने अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक।
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव कराने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को तैयारी करने के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
सभी संबंधित विभागीय अधिकारी आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले संभावित वादों का चयन करते हुए प्रभावी कार्यवाही करे सुनिश्चित।
गौतमबुद्धनगर।आगामी 11 सितंबर को जनपद मुख्यालय, दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, लघु आपराधिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, पारिवारिक मामले, एन आई एक्ट की धारा 138 के वाद, राजस्व वाद तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर बीमा एवं बैंक ऋण आदि संबंधित व अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक विभिन्न वादों का निस्तारण शुद्ध एवं समझौतों के आधार पर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद के माननीय जनपद न्यायधीश अशोक कुमार ने आज के सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए कहा कि आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्रता के साथ न्याय दिलाने के उद्देश्य से निरंतर स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है सभी संबंधित अधिकारीगण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं इस अवसर पर अधिक से अधिक सुलह एवं समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण करते हुए जन सामान्य को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों का चिन्हीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक बाद निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ताकि सरकार एवं माननीय न्यायालय के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन का आह्वान करते हुए कहा कि उनके द्वारा राजस्व विभाग तथा अन्य उनके अधीनस्थ समस्त विभागों के अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के उद्देश्य से अभी से तैयारी सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार उन्होंने श्रम विभाग, परिवहन विभाग, लीड बैंक अधिकारी, एनपीसीएल एवं यूपीसीएल, प्रोबेशन विभाग, मनोरंजन कर, समाज कल्याण तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी इसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारियों का यह भी आह्वान किया है कि सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने विभागों के वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए ताकि संबंधित वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने वादों का निस्तारण करा सकें। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक का संचालन राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज राजीव कुमार वत्स के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव सुशील कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिवाकर सिंह, सहायक परिवहन अधिकारी प्रशांत तिवारी, सभी तहसीलों के तहसीलदार गण तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया।
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