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अध्यापकों को दोनों पालियों में अध्यापन कार्य कराने का निर्देश नितांत अव्यावहारिक एवं आपत्तिजनक है! ब्रहमपाल सिंह नागर

फ्यूचर लाइन टाईम्स, मनोज तोमर ब्यूरो चीफ गौतम बुद्ध नगर। माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष श्री ब्रहम पाल सिंह नगर जी के नेतृत्व में एडीएम फाइनेंस गौतम बुद्ध नगर श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव को माध्यमिक विद्यालयों के समय अवधि के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षक गण का फोटो।
ग्रेटर नोएडा। जिलाध्यक्ष ब्रह्मपाल सिंह नागर उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद गौतमबुद्ध नगर ( ठुकराई गुट ) के माध्यम से उपमुख्यमंत्री ( माध्यमिक शिक्षा मंत्री ) उत्तर प्रदेश सरकार , लखनऊ को जिलाधिकारी द्वारा सौंपा ज्ञापन। ब्रह्मपाल सिंह नागर ने बताया कि दिनांक अगस्त 16,2021 से माध्यमिक विद्यालयों के समयावधि के संबंध में अगस्त 2, 2021 को निर्गत शासनादेश के क्रम में दिनांक 16 अगस्त 2021 से माध्यमिक विद्यालयों को दो पालियों में प्रात : 8:00 से 12:00 बजे तक एवं अपरान्ह 12:30 बजे से 4:30 बजे तक संचालित किए जाने तथा अध्यापकों को दोनों पालियों में अध्यापन कार्य कराने का निर्देश नितांत अव्यावहारिक एवं आपत्तिजनक है । किसी भी अध्यापक के लिए 8 घंटे तक अध्यापन कार्य कदापि संभव नहीं है। विनियमों के समकक्ष बल रखने वाली शिक्षा संहिता के पैरा -87 के द्वारा किसी भी संस्था में 2 पालियों में कक्षा संचालन पर रोक लगाई गई है तथा पैरा- 86 ( 1 ) के द्वारा विद्यालयों में विश्राम समय को छोड़कर शिक्षण कार्य के लिए अगस्त से मार्च तक 5 घंटे 20 मिनट तथा गर्मियों में अप्रैल - मई व जुलाई में 4 घंटे और 35 मिनट निर्धारित किया गया है । यह व्यवस्था शिक्षण सिद्धालों और शिक्षा शास्त्रियों से विमर्श के अनुरूप निर्धारित है । इसे मार्गदर्शी सिद्धांत मानते हुए ही शासनादेश दिनाक 30 अक्टूबर 2014 के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों का शिक्षण समयावधि 01 अप्रैल से 30 सितंबर तक 7.30 से 12.30 तक तथा 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक 8:50 से 2:50 तक निर्धारित किया गया है । इसके विपरीत संस्थाओं में शिक्षकों को साढ़े 8 घंटे तक शिक्षण कार्य के लिए रोकना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ( ठकुराई गुट) के द्वारा प्रेषित इस ज्ञापन के माध्यम से आप विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर शिक्षाविदों से गंभीर विचार - विमर्श कर निर्णय लिया जाए और तब तक शिक्षा संहिता की धारा - 86 ( 1 ) के अनुरूप तथा शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के अनुसार विद्यालय और कक्षाओं का संचालन किए जाने हेतु निर्देश निर्गत किया जाए ।

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