फ्यूचर लाइन टाईम्स, शफ़ मोहम्मद शैफ़ी संवाददाता ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कूड़े का सही ढंग से निस्तारण न करने पर 14 सोसाइटियों/संस्थाओं पर 5.83 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक वैभव नागर के नेतृत्व में प्राधिकरण टीम व फीडबैक फाउंडेशन सदस्यों ने कई सोसाइटी का निरीक्षण किया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू कर दिया है। इसके तहत बल्क वेस्ट जरनेटर को अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होगा। अवशेष को तय शुल्क जमा करने पर प्राधिकरण उठाएगा, लेकिन सोसाइटियां इसका पालन नहीं कर रहीं, जिसके चलते प्राधिकरण उन पर जुर्माना लगा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण द्वारा पारित नियमों का पालन नहीं किया गया तो ज्यादा कूड़ा ( बल्क वेस्ट जनरेटर) निकालने वालों पर और अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाए रखने की अपील की। इन सोसाइटियों/संस्थाओं पर प्राधिकरण ने लगाया है जुर्माना
सोसाइटी/संस्था का नाम सेक्टर जुर्माना (रुपये में)
1. एल्डिको ग्रीन मिडोस पाई वन -27,200
2. अंसल गोल्फ लिंक-1 ओमेगा-2 -22,400
3. गेल सोसाइटी पाई टू -13,200
4. यूनिटेक कैस्केड पाई वन -42,400
5. आनंदम एनटीपीसी बिल्डर्स एरिया -11,200
6. आईटीएस डेंटल कॉलेज नॉलेज पार्क थ्री -40,000
7. आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज नॉलेज पार्क थ्री -40,000
8. शारदा डेंटल कॉलेज नॉलेज पार्क थ्री -20,000
9. आम्रपाली ग्रांड जीटा वन -22,400
10. एसोटेक स्प्रिंगफील्ड जीटा वन -21,200
11. एटीएस डोल्से जीटा वन -81200
12. सुपरटेक जार ओमीक्रॉन वन -52,400
13. ओमैक्स पॉम ग्रीन म्यू -1,30,400
14. हायर प्रा. लि. एच-6, डीएमआईसी -59,000
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