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महाराष्ट्र में पांच फेज में 'अनलॉक' होगा। महाराष्ट्र, जहां संक्रमण दर 5% से कम, वहां पहले जैसी छूट

फ्यूचर लाइन टाईम्स, मसूद हक्कानी संवाददाता महाराष्ट्र की रिपोर्ट। 
महाराष्ट्र। कोरोना की सबसे बुरी मार महाराष्ट्र को झेलनी पड़ी है।चाहे पहली लहर हो या दूसरी. लेकिन अब यहां संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है, इसलिए इसके अनलॉक की तैयारी शुरू हो गई है. महाराष्ट्र को 5 फेज में अनलॉक किया जाएगा। 
ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में लॉकडाउन जैसी सख्तियां ही रहेंगी 
5 लेवल में अनलॉक होगा महाराष्ट्रकम संक्रमण दर में ज्यादा रियायतें
बाकी राज्यों की तरह अब महाराष्ट्र भी धीरे-धीरे खुलने जा रहा है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र को 5 फेज में अनलॉक करने का प्लान तैयार किया है। लॉकडाउन में ढील संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर तय होगी. जिन जिलों में संक्रमण दर कम है वहां पहले फेज से ही रियायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन जहां संक्रमण दर ज्यादा है वहां आखिरी लेवल तक लॉकडाउन जैसी सख्तियां ही लागू रहेंगी। 
राज्य सरकार की ओर से अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. लेकिन ये अनलॉक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर जिले के अधिकारी लागू करेंगे. जिन जिलों में संक्रमण दर कम होगी, वहां पहले जैसी छूट मिलेगी, लेकिन जहां ज्यादा संक्रमण दर होगी, वहां अब भी लॉक़डाउन जैसी पाबंदियां ही रहेंगी। ऐसे अनलॉक होगा महाराष्ट्र लेवल 1: जिन जिलों में या नगर निगमों में संक्रमण दर 5% से कम है और जहां ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हैं, वहां छूट मिलेगी. ऐसे इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, दुकानें, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स, थियेटर, मॉल, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट और सरकारी ऑफिस खोलने की इजाजत होगी. सभी दुकानें पहले जैसे खुल सकेंगे. शादी, अंतिम संस्कार, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिना किसी प्रतिबंध के हो सकेंगी. इसके अलावा जिले की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मंजूरी के बाद लोकल ट्रेन भी चलाई जा सकती हैं। 
लेवल 2: ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 5% या उससे ज्यादा होगी और जहां 25% से 40% ऑक्सीजन बेड पर भरे होंगे, वहां लेवल 1 में जो छूट दी गई है, वही लागू होगी. यहां भी सारी दुकानें पुराने समय पर खोली जा सकेंगी. 50% कैपेसिटी के साथ थियेटर खुल सकेंगे. हालांकि, आम जनता के लिए लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी. धारा-144 लागू होगी और 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर मनाही होगी। 
लेवल 3: ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 5% से 10% के बीच है और जहां 40% ऑक्सीजन बेड भरे होंगे, वहां लेवल 3 में अनलॉक होगा. जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें हर दिन दोपहर 4 बजे तक ही खुलेंगी, लेकिन गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें सोमवार से शुक्रवार ही खुलेंगी. मॉल्स, थियेटर बंद रहेंगे. धारा-144 लागू रहेगी. जिम, सैलून 4 बजे तक खुल सकेंगे. 50% कैपेसिटी के साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी. प्राइवेट ऑफिस भी सोमवार से शुक्रवार तक 4 बजे तक खुलेंगे. लोकल ट्रेन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और महिलाएं ही कर सकेंगी. पार्क और गार्ड सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खुल सकेंगे। 
लेवल 4: ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 10 से 20% के बीच होगी और जहां ऑक्सीजन बेड 60% से ज्यादा भरे होंगे, वहां ये लेवल लागू होगा. ऐसे जिलों में जरूरी दुकानें हर दिन 4 बजे तक खोली जा सकेंगे. 5 बजे के बाद लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी और वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा. 50% कैपेसिटी के साथ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का काम शुरू हो सकेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे. धारा-144 लागू रहेगी। 
लेवल 5: जिन जिलों में संक्रमण दर 20% से ज्यादा होगी और जहां ऑक्सीजन बेड 75% से ज्यादा भरे होंगे, वहां लॉकडाउन जैसी सख्तियां ही रहेंगी. एमरजेंसी के अलावा आने-जाने पर रोक रहेगी. ऐसे इलाकों में आने-जाने के लिए ई-पास लगेगा. सोमवार से शुक्रवार 4 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत होगी। 

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