गाजियाबाद। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली करने वाले एंबुलेन्स सर्विस के विरुद्ध जिला प्रशासन हुआ सतर्क। निर्धारित एंबुलेन्स किराया दर प्रत्येक एंबुलेन्स के शीशे पर चस्पा की जाये- जिलाधिकारी गाजियाबाद।
लोहिया नगर स्थित यादव एंबुलेन्स सर्विस / साई एंबुलेन्स सर्विस को निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली का दोषी पाया गया-अपर नगर मजिस्ट्रेट
गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में कोरोना मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेन्स किराया का निर्धारण जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, परन्तु फिर भी कुछ एम्बुलेन्स संचालक कोरोना महामारी में भी अधिक किराया वसूलने से बाज नहीं आ रहे है। जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडेय द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर निर्धारित किराया दर से अधिक वसूल करने वाले एंबुलेन्स संचालकों के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद खालिद अंजुम, उप संभागीय परिवहन अधिकारी आर.बी. सिंह एवं राघवेन्द्र सिंह तथा यात्री माल एवं कर अधिकारी संदीप कुमार जैसवाल तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सिहानी गेट कृष्ण गोपाल मिश्रा को निर्देशित किया गया। उक्त टीम द्वारा जांच की गयी और जांच में लोहिया नगर स्थित यादव एंबुलेन्स सर्विस / साई एंबुलेन्स सर्विस को निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली का दोषी पाया गया। एंबुलेन्स संचालक, हरिओम यादव तथा वाहन चालक सर्वेश कुमार निवासी जनपद इटावा को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा एंबुलेन्स संख्या UP23T6742 तथा UP75AT2074 को सीज कर थाना सिहानी गेट पर खड़ा कर दिया गया। जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा जनपद के सभी इन्सिडेन्ट कमाण्डर्स / उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गाया कि आपदा में अवसर का अनुचित लाभ लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, जिससे कि जनमानस को असुविधा न हो। जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वार ये भी निदेशित किया गया कि निर्धारित एंबुलेन्स किराया दर प्रत्येक एंबुलेन्स के शीशे पर चस्पा की जाये, साथ ही समस्त अस्पतालों में भी निर्धारित किराया सूची का डिस्पले रहे।
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