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नहीं जारी होगी आरक्षण सूची, हाई कोर्ट ने आरक्षण की फाइनल लिस्ट पर लगाई रोक!

फ्यूचर लाइन टाईम्स, सफ़ी मोहम्मद सैफी संवाददाता ग्रेटर नोएडा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021: नहीं जारी होगी आरक्षण सूची, हाई कोर्ट ने आरक्षण की फाइनल लिस्ट पर लगाई रोक।
लखनऊ /गौतम बुद्ध नगर। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगाई है. इसके साथ ही आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाई रोक दी गई है. मामले में राज्य सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी. अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह शासनादेश जारी किया. सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश भेजा गया है।आपको बता दें कि इससे पहले 17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है. अजय कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में यह आदेश दिया गया है. साथ ही सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अग्रिम आदेशों तक पंचायत समान्य निर्वाचन-2021 के लिए आरक्षण एवं आवंटन की कार्रवाही को अंतिम न किया जाए।आरक्षण को लेकर आ रही हैं आपत्तियां
आप को बता दें कि सिर्फ बस्ती जिले में ही 750 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. उम्मीदवारों ने प्रशासन पर बड़े पैमाने पर गलत सूची जारी करने का आरोप लगाया है. जिसके बाद जिलाधिकारी बस्ती ने टीम बनाने के निर्देश दिए हैं, जो इन शिकायतों की जांच करेगी. बस्ती जनपद में कुल 1185 सीट ग्राम प्रधान के लिए सृजित किए गए हैं, जिसमें 622 उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई है. वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC) के लिए 1040 पद और जिला पंचायत सदस्य के लिए 43 पद सृजित किया गया है. इसमें से क्षेत्र पंचायत में 99 सीट और जिला पंचायत सदस्य के 29 सीटों पर आपत्ति दर्ज की गई है. 2268 सीटों में से 750 पर आपत्ति सामने आई हैं. आंकड़ों पर गौर करें, तो हर तीसरे पद को लेकर किसी न किसी सीट पर शिकायत की गई है

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