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एसडीएम दादरी को कानून के ज्ञान एवं प्रशासनिक कार्य का नही है अनुभव ! राजपाल नागर एडवोकेट

 फ्यूचर लाइन टाईम्स, मनोज तोमर ब्यूरो चीफ गोतम बुद्ध नगर ।

दादरी : दादरी बार एसोसिएशन गौतम बुध नगर के अधिवक्ताओं ने एसडीएम दादरी की तानाशाही के खिलाफ आक्रोशित होकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार , लखनऊ, राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, चैयरमेन राजस्व परिषद , लखनऊ, मण्डलायुक्त मेरठ मण्डल मेरठ, जिलाधिकारी , गौतमबुद्धनगर को ज्ञापन प्रेषित किया। दादरी बार एसोसिएशन के  अध्यक्ष  राजपाल नागर ने एसडीएम की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दादरी तहसील में उपजिलाधिकारी के पद पर कार्यरत अंकित खण्डेलवाल विगत 4 माह से आसीन है उन्हें कानून के ज्ञान एवं प्रशासनिक कार्य का अनुभव नही है । वह अपनी मनमर्जी के आदेश / निर्देश देकर तहसील स्तर के सभी कार्य धीरे - धीरे रोक रहे है । जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रही है । तथा आम जनता का भी कार्य प्रभावित होता जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक एवं शहरी विकास में विस्तार को देखते हुये उत्तर प्रदेश में जेड ० ए ० की धारा 188 ए को वर्ष 2004 में इसलिये निरस्त किया गया था ताकि उद्यमी छोटे - छोटे प्लाट किसानो से लेकर औद्योगिक विकास कर सके तथा उसमें काम करने वाले कर्मी भी छोटे - छोटे प्लाट लेकर निवास कर सके । जिससे शहरी विकास काफी हुआ । और राज्य सरकार को भी काफी राजस्व मिला । लेकिन दादरी तहसील में पदासीन उपजिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने पत्रांक 1558 / रीडर / एस ० डी ० एम / 2020 दिनांक 23.12.2020 को जारी कर सभी विकय विलेखो जिनमें चौहद्वी दर्शित की गयी है । उन्हे शून्य बताकर उनके दाखिल खारिज रोकने के निर्देश सभी तहसीलदारो को दिये है जब तक यू ० पी ० आर ० सी की धारा 116 के तहत विभाजन नही हो जाता तब तक दाखिल खारिज न किये जाये जबकि विभाजन के वादो में न्यायालयो में कई - कई वर्ष तक विभाजन नही हो पाता है जिसका हल सरकार ने खतौनी तसदीक कराकर खतौनी मे अंश दर्ज कराने के निर्देश दिये थे केवल विवादित खातो की 116 में विभाजन किया जाना चाहिये जबकि यू ० पी ० आर ० सी की धारा 34 एवं 35 में अन्तरण की रिर्पोट प्राप्त होने पर नामान्तरण का प्रावधान है । कही पर भी किसी भूखण्ड के नामान्तरण पर रोक का कोई प्रावधान नही है । जिसके विषय में बार एशोसिएशन दादरी द्वारा प्रस्ताव दि 0 13.01.2021 उपजिलाधिकारी से मिलकर कानूनी रूप से समाधान निकालने का प्रयास किया था लेकिन उनके द्वारा मिलने का कोई समय नही दिया गया । जिससे क्षुब्ध होकर बार एशोसिएशन दादरी ने पुनः सभी अधिवक्ताओ एवं तहसील में स्थित बैनामा लेखको की दिनांक 18.01.2021 को आम सभा की जिसमें सभी अधिवक्तागण द्वारा बताया गया कि उपजिलाधिकारी अधिवक्ताओ एवं आम जनता से भी मुलाकात नही करना चाहते है जब भी कोई वादकारी या अधिवक्ता मुलाकात की कोशिश करता है तो उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार करते है । पूर्व में भी बार एशो ० दादरी दि 0 09.10.2020 को तहसील स्तर पर वाद सम्बन्धी एवं आम जनता के हित की व्याप्त समास्याओ के समाधान का प्रस्ताव दिया था । और दि 0 14.10.2020 मे मुलाकात का समय मांगा था । परन्तु उपजिलाधिकारी ने आज तक न तो मुलाकात की और न ही किसी समस्या का समाधान किया । बल्कि समस्याऐ व भ्रष्टाचार तहसील मे बढता ही जा रहा है । जिससे आम जनता व वकीलो में भारी रोष है । और सरकार की छवि भी खराब हो रही है । बार एशोसिएशन दादरी इस अधिकारी की तहसील दादरी से स्थानान्तरण की पुरजोर मांग करती है । यदि शीघ्र ऐसे नौसीखिये व हठधर्मी अधिकारी अंकित खण्डेलवाल को दादरी से नही हटाया तो सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पडेगी । विरोध प्रदर्शन में बृजपाल भाटी एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष महिपाल भाटी एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष जयपाल नागर एडवोकेट महेंद्र भाटी एडवोकेट राकेश आर्य एडवोकेट राजकुमार आर्य एडवोकेट ऋषि पाल भाटी  दयानंद नगर एडवोकेट अरविंद कुमार सिसोदिया रविंद्र चंदेला एडवोकेट सौरभ शर्मा एडवोकेट सतेंद्र शर्मा जितेंद्र शर्मा अभिषेक मैत्रय एडवोकेट मनोज भाटी एडवोकेट अनुज राज नागर एडवोकेट महेंद्र सिंह विकासनगर एडवोकेटनरेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट बिजेंद्र शर्मा एडवोकेट सुमित भाटी एडवोकेट रुपेश शर्मा एडवोकेट प्रदीप शर्मा एडवोकेट सैकड़ों अधिवक्ता एवं बैनामा लेखक उपस्थित रहे। 



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