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फ्यूचर लाइन टाईम्स
अजीत रावत
गाजियाबाद : माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं माननीय सदस्य सचिव , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ के आदेश अनुसार अब जनपद के रेड जोन में होने पर भी कुछ न्यायालय खुलेंगे और पूर्ववत जो कार्य ओरेंज जोन में जिस प्रकार होते थे वैसे ही होंगें । ओरेंज जोन में होने की दशा में न्यायालय सिविल जज भी खुलेंगे और और अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। जिसमें नये और पूर्व से लम्बित दोनों तरह के मामले शामिल होगें । ओरेंज जोन में होने पर वाहन रिलीज एवं पेटी आफेन्स से सम्बन्धित फौजदारी मामलों पर भी सुनवाई की जायेगी। इस दौरान केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की तरफ से सचिव हरिकेश कुमार द्वारा दी गयी।
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