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जिले में 14 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144

फ्यूचर लाइन टाईम्स..


नोएडा संवाददाता धीरेन्द्र अवाना)
नोएडा।जिले में अब फिर एक बार धारा 144 में बदलाव करते हुये 30 अप्रैल तक लागू करने का निर्णय लिया गया है।इसी क्रम मेंरविवार सुबह अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था ने धारा 144 को जिले में 30 अप्रैल तक लागू करने का आदेश जारी किया था।अब इस आदेश में संशोधन किया गया है और बताया गया है कि गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 अब 14 अप्रैल तक लागू रहेगी। रविवार को दूसरी बार बदलाव किया गया है।आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 5 अप्रैल तक के लिए जिले में धारा 144 लागू की थी। रविवार की सुबह इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने आदेश जारी किया। जिसमें बताया गया कि अब जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 30 अप्रैल तक लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और खेलकूद से जुड़े आयोजन नहीं किए जाएंगे।अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया और संशोधित आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि धारा 144 को 14 अप्रैल तक ही लागू रखा जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही फैसला लिया है कि 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में लॉक डाउन खत्म कर दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने धारा 144 से जुड़ा फैसला बदला है।अब पुलिस 14 अप्रैल के बाद आगे की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी।


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