-->

अर्थदंड सजा से बचने के लिये अपने खेतों में फसल अवशेष न जलायें किसान।

फ्यूचर लाइन टाईम्स 



अजीत रावत


गाजियाबाद : जिला कृषि अधिकारी डॉ राकेश कुमार ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में गेहूं की फसल की कटाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ऐसी स्थिति में संभव है कि विगत खरीफ की भॉति कुछ किसानों द्वारा इस बार भी खेत में फसल अवशेषों को जलाने का कार्य किया जाये जो कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एन0जी0टी0 द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के विरूद्ध होने के साथ ही साथ पर्यावरण तथा खेतों की उर्वरता के लिये भी प्रतिकूल असरकारक होगा । शासन द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के उददेश्य से 2 एकड से कम क्षेत्रफल हेतु रू0 2500 प्रति एकड प्रति घटना 2 एकड से अधिक तथा 5 एकड तक के क्षेत्रफल हेतु रू0 5000 प्रति घटना एवं 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल हेत रू0 15000 - प्रति घटना के हिसाब से अर्थ दंड का प्राविधान किया गया है। तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाने के निर्देश भी दिये गये है । निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त किसान भाईयों से मेरी अपील है कि  अर्थदंड सजा से बचने के लिये अपने खेतों में फसल अवशेष न जलायें तथा इस मुहीम में अपना योगदान करें।
 जिला कृषि अधिकारी ने ग्राम पंचायतों के अधिकारियों से कहा कि पर्यावरण प्रहरी की भूमिका का निर्वहन करते हुए अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी खेत में फसल की कटाई के उपरान्त फसल अवशेष न जलाये जायें तथा कोई भी कम्बाइन हारवेस्अर बिना भूसा बनाने वाली मशीन के संचालित न किया जाये । यदि आपकी ग्राम पंचायत के किसी किसान को भूसे की आवश्यकता नही है तो यह आपका भी नैतिक दायित्व है कि आप नजदीकि गो -आश्रय केन्द्र पर किसान द्वारा उत्पादित भूसे को विक्रय हेत पहुंचाने में किसान की सहायता करें । इस के लिए गो - आश्रय केन्द्र संचालकों को अलग से निर्देशित किया जा चुका है । साथ ही यदि किसी कृषक द्वारा फसल अवशेष जलाए जाते हैं तो तुरंत उसकी सूचना संबन्धित तहसीलदार उपजिलाधिकारी को दें ।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ