फ्यूचर लाइन टाईम्स
गाजियाबाद जिला आबकारी अधिकारी गाजियाबाद ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु उ0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा - 59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मे अजय शंकर पाण्डेय जिला मजिस्ट्रेट , गाजियाबाद आदेश किया कि दिनांक मार्च 22, 2020 को जनपद गाजियाबाद की समस्त आबकारी अनुज्ञापनो यथा थोक एवं फुटकर देशी शराब ,विदेशी मदिरा, बियर, मोडल शॉप,भांग, वार अनुज्ञापन व बॉन्ड सैन्य कैन्टीन आदि के अन्तर्गत मादक पदार्थों की बिकी पूर्णतः निषिद्ध रहेंगी तथा दिनांक मार्च 31,2020 तक देशी शराब एवं मॉडल शॉप की दुकानो पर मदिरापान की व्यवस्था स्थगित रहेगी अर्थात कैन्टीन बन्द रहेगी । इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर देय नही होगा ।
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