फ्यूचर लाइन टाईम्स
प्रतापगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के तत्वाधान एवं राजीव मुकुल पाण्डेय सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में पट्टी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरायमधई पर वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार एवं प्ली बारगेनिंग विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए राम प्रकाश पाण्डेय पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ ने कहा कि भारत में यह हमारी संस्कृति समाज और परिवार की परंपरा रही है की हम वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करें , वरिष्ठ नागरिकों को उच्च प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए और उन्हें सभी मामलों में प्राथमिकता तथा आदर दिया जाना चाहिए । वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में ऐसे माता-पिता जो अपना खर्च उठाने में सक्षम नहीं है वह अपने वयस्क बच्चों से अपने रखरखाव के लिए आवेदन कर सकते हैं , इस रखरखाव में उचित भोजन आवास, कपड़े और चिकित्सा उपचार , मनोरंजन शामिल है , वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा तथा हवाई यात्रा , आयकर में छूट सीनियर सिटीजन बचत स्कीम ब्याज दरों पर छूट का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार लाभार्थियों के लिए कम से कम एक वृद्धाश्रम की स्थापना किए जाने का प्रावधान है जहां उन्हें न्यूनतम सुविधाएं जैसे भोजन कपड़े और मनोरंजन की गतिविधियां प्रदान की जानी चाहिए , संतानहीन वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष व उससे अधिक हैं वह भी अपने रिश्तेदारों से रखरखाव का दावा कर सकते हैं। जो उनकी संपत्ति पर कब्जा रखते हैं या बाद में इसकी संभावना है, रखरखाव के लिए यह आवेदन वरिष्ठ नागरिक द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या स्वयंसेवी संगठन द्वारा किया जा सकता है , ट्रिब्यूनल द्वारा इस पर अपने आप कार्यवाही की जा सकती है। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता इंद्र प्रसाद द्वारा लोगों को प्ली बारगेनिंग के बारे में जानकारी दी गई उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है , अपराधी के अपराध स्वीकार करने एवं दूसरे पक्ष के सहमत होने पर दोनों पक्षों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण कराया जा सकता है , इस अवसर पर नकल नवीस वीरेंद्र बहादुर सिंह प्रधानाचार्य राजेश यादव ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील आदि लोग उपस्थित रहे ।
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