फ्यूचर लाइन टाईम्स
प्रतापगढ़ : अपर जिला मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी शस्त्र ने अवगत कराया है कि शासन की अधिसूचना दिनांक जनवरी 03, 2020 के माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आयुध नियम 2016 में संशोधन करते हुये आयुध अधिनियम 2016 के नियम-15 के उपनियम 2 व 4 के अनुसार अभिलेखों का इलेक्ट्रानिक विधान रूप में अनुरक्षण और अनुज्ञप्तियों का समेकन के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण किये जाने की तिथि जून 29,2020 कर दी गयी है। उन्होने बताया है कि जिन वैध शस्त्र धारियों के लाइसेन्स एन0डी0ए0एल0 पर दर्ज नही हो पाये है एवं उनके शस्त्र लाइसेंस दिनांक जून 26, 2020 तक एन0डी0ए0एल0 एलिक्स पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पायेगे वे दिनांक जून 30, 2020 से अवैध इनवैलिड समझे जायेगें। अतएव समस्त वैध शस्त्र लाइसेन्स धारक अपने लाइसेन्स को एन0डी0ए0एल0 एलिक्स पोर्टल पर जून 29 तक अपलोड करायें। समस्त शस्त्र लाइसेन्स धारी शस्त्र लाइसेंस एन0डी0ए0एल0 पर यू0आई0एन0 नम्बर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
0 टिप्पणियाँ