फ्यूचर लाइन टाईम्स .
गौतमबुद्ध नगर. जनपद में एक माह के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। यह धारा जनपद में शांति बनाए रखने के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगी। यह धारा कमिश्नरेट बनने के बाद अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा लागू किया गया है ,धारा 144 लगाने के पीछे कहा गया है कि उक्त अवधि में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के साथ- साथ होली का बड़ा त्यौहार भी है। उधर, कमिश्नरेट में किसानों एवं संगठनों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि ऐसे मौके पर असामाजिक/ अराजक तत्वों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी पहचान कर पाना प्रशासन के लिए कठिन हो जाता है। ऐसे में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकता।धारा 144 लागू होने के साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते। यह धारा परीक्षार्थियों, विवाह-समारोह, शवयात्रा एवं धार्मिक उत्सवों पर लागू नहीं होगा।धारा 144 के लागू होने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अनशन, धरना-प्रदर्शन आदि कतई नहीं किया जा सकता। इसके अलावे भी 144 में कई ऐसे मापदंड हैं जिसमें इस धारा के नियम का पालन करना होगा।
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