मोबाईलों शॉप धारकों द्वारा पुराने मोबाईल की बिक्री करने , पुराने मोबाईल की खरीददारी करने एवं मोबाईल की मरम्मत करने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश :
मोबाईल शॉप धारक अपनी दुकान पर मोबाईल से सम्बन्धित एक " रजिस्टर " प्रत्येक दशा में अनीवार्य तौर पर रखेगें , जिसको तीन भागों में विभाजित किया जायेगा । प्रथम भाग : में मोबाईल शॉप धारक पुराने मोबाईल अन्य से मोबाईल खरीदने वालों का विवरण दर्ज करेंगे द्वितीय भागः द्वितीय भाग में मोबाईल शॉप धारक पुराने मोबाईल , की बिक्री करने वालों का विवरण दर्ज करेगें। 3 - मोबाईल शॉप धारक किसी भी दशा में मोबाईल की ई०एम०ई०आई० नम्बर को बदलने की कार्यवाही नहीं करेगें , यदि ऐसा होना संज्ञान में आया तो सम्बन्धित के विसख नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी । 4 मोबाईल शॉप धारक की जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य भी है कि यदि उसकी जानकारी में कोई नम्बर अथवा मोबाईल की बिक्री करने वाला संदिग्ध है तो वह उसकी जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन को देगा , जिसकी गोपनीयता रखी जायेगी । मोबाईल शॉप धारक / मोबाईल के सिम की विक्री करने वालों द्वारा सिम की बिक्री करते समय सिम देने वाले का आधार कार्ड और उसका मोबाईल नम्बर अवश्य अपने पास रखेगें , अगर उसके पास कोई मोबाईल नम्बर नही है तो अन्य का एल्ट्रनेट नम्बर अवश्य लें और उस नम्बर पर वार्ता कर , सिम बेचने वाले को जानने की प्रमाणिकता प्राप्त होती है तो सिम की बिक्री करें यदि एल्ट्रनेट नम्बर पर वार्ता करने पर सम्बन्धित द्वारा अनभिज्ञता प्रकट की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी दशा में सिम की बिक्री न की जाए । दिनांक नवम्बर 23 ,2019 को मोबाईलों की खरीद फरोख्त में अनियमित्ता पाये जाने सम्बन्धी सूचना के आधार पर चलाये गये अभियान के दौरान संज्ञान में आया कि कुछ पुलिस अधिकारी संदिग्ध मोबाईलों को थाने पर ले आये थे , पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सभी मोबाईल तत्काल सम्बन्धित मोबाईल शॉप पर वापस कर , मोबाईल शॉप के मालिक को हिदायत दी गयी है कि इन मोबाईलो को मोबाईल मालिकों को नियमानुसार वापस कर इन मोबाईलों का अभिलेखीकरण अवश्य करेगें , यदि किसी मोबाईल शॉप का कोई मोबाईल किसी थाने पर जमा है तो वह स्वतः सम्बन्धित थाने से जाकर अपना मोबाईल प्राप्त कर सकता है ।
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