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पत्रकार पर हुए गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्यवाही को कमिश्नर ने किया निरस्त

फ्यूचर लाइन टाईम्स 


पत्रकार पर हुए गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्यवाही को कमिश्नर ने किया निरस्त--
जिस मुकदमें के आधार पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने किया गुंडा एक्ट की कार्यवाही,  


प्रतापगढ़ ब्यूरों : जनपद की भ्रष्ट पुलिस द्वारा एक पत्रकार के ऊपर फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर जिस मुकदमें को आधार बनाकर प्रतापगढ़ जिले की घूंसखोर दलाल पुलिस ने पत्रकार पर गुंडा एक्ट की कार्यवाही की और जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पत्रकार पर हुए गुंडा एक्ट और जिला बदर की गई। उस मुकदमें को आयुक्त न्यायालय ने फर्जी पाया और पत्रकार पर हुए गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्यवाही को निरस्त कर दिया।
महेशगंज थाना क्षेत्र के झींगुर गांव के रहने वाले सुनील कुमार मिश्र एक दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार हैं। गांव की कुसुमलता द्वारा उनके ऊपर रंगदारी मांगने, गाली देने एससी/एसटी एक्ट मुकदमें को आधार बनाकर पुलिस ने उनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्यवाही कर दी थी। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनील मिश्र को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया कर दिया था। हालांकि संबंधित मुकदमें में कुसुमलता ने अपने हस्ताक्षर होने की बात अस्वीकार करतें हुए अधिकारियों के सामने शपथपूर्वक कहा था कि उससे फर्जी हस्ताक्षर करवाकर सुनील के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया। उसने सम्बंधित अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा लिखवाने के लिए वाद भी प्रस्तुत कर दिया था। सुनील मिश्र ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को आयुक्त न्यायालय में चुनौती दी थी। आयुक्त न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा पारित गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्यवाही को निरस्त कर दिया।


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