फ्यूचर लाइन टाईम्स
न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी प्रदीप को उम्र कैद की सजा व अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।
बुलंदशहर डीके निगम अशोक कुमार दिनांक जनवरी 31,2018 को वादी सतीशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम औरंगाबाद कसेर, थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर सूचना अंकित करायी थी कि अभियुक्त प्रदीप द्वारा उसकी पुत्री कु0 खुशबू उम्र 09 वर्ष की निर्मम तरीके से सनसनीखेज हत्या की घटना की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना डिबाई पर मु0अ0सं0-96/2018 धारा 302, 307 भादवि बनाम प्रदीप पुत्र जानकी प्रसाद निवासी ग्राम औरंगाबाद कसेर, थाना डिबाई, जनपद बुलन्दशहर के विरूद्व मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त सनसनीखेज दुस्हासिक घटना को पुलिस के द्वारा एक चुनौती के रूप में लिया गया था तथा थाना डिबाई पुलिस द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए अभियुक्त प्रदीप को गिरफतार कर न्यायालय के सामने पेस करते हुए जेल भेजा गया था। अपर पुलिस अधीक्षक, नगर नोडल अधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निर्देशन में उक्त मुखदमे में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार कान्स0 राजदीप थाना डिबाई द्वारा न्यायालय में प्रबल प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय, ए0डी0जे0-प्रथम बुलन्दशहर द्वारा दिनांक नवम्बर 30,2019 को अभियुक्त प्रदीप को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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