फ्यूचर लाइन टाईम्स
बाल दिवस के अवसर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय रूर में बच्चों के संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा करते हुए राम प्रकाश ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं , प्रत्येक बच्चे को चार प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जीवन का अधिकार , विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार एवं सहभागिता का अधिकार, साथ ही साथ बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड , चाइल्ड हेल्पलाइन1098 बाल गृह जैसी सेवाएं सरकार की तरफ से कार्यरत हैं, जानकारी प्राप्त कर इन सेवाओं का सहयोग लिया जा सकता है ।लैंगिक अपराधों से बच्चों के उत्पीड़न से संरक्षण हेतु यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो )कानून का प्रावधान किया गया है। यदि कोई बच्चा बेसहारा है तो उसके शिक्षा विकास एवं पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार की है ऐसे बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान कानून के अंतर्गत किया गया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य दयाशंकर यादव द्वारा बच्चों के अधिकारों पर चर्चा किया गया , इस अवसर पर सहायक अध्यापक जंग बहादुर यादव रामआसरे वर्मा सहित लोगों ने बच्चों के अधिकारों पर चर्चा किए।
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